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Bageshwar News: श्रमिक की मौत के मामले में खान मालिक और ठेकेदार दोषमुक्त
Thu, 27 Apr 2023 10:49 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Thu, 27 Apr 2023 10:49 PM IST
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बागेश्वर। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुनीत कुमार की अदालत ने श्रमिक की खड़िया खान में दबकर हुई मौत के मामले में खान मालिक और ठेकेदार को दोषमुक्त करार दिया है।
आरोपियों के अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 20 मार्च 2021 को वादी पप्पू पुरी का भाई मनोज पुरी रोज की तरह शिव शक्ति खड़िया माइन मणीगांव में काम करने गया था। वह खान में जेसीबी हेल्पर के रूप में कार्यरत था। जहां वह कार्य कर रहा था, वहीं पहाड़ी पर करीब 40 फीट का ढेर लगाकर मिट्टी एकत्र की गई थी। अचानक पहाड़ी से मिट्टी गिरने लगी और मनोज उसके नीचे दब गया। हादसे में मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
भाई की मौत के बाद वादी पप्पू पुरी ने कपकोट थाने में खान मालिक दरपान पुरी और खान ठेकेदार प्रकाश पुरी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 304 के तहत केस दर्ज किया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश कराए। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने खान मालिक और ठेकेदार को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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आरोपियों के अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 20 मार्च 2021 को वादी पप्पू पुरी का भाई मनोज पुरी रोज की तरह शिव शक्ति खड़िया माइन मणीगांव में काम करने गया था। वह खान में जेसीबी हेल्पर के रूप में कार्यरत था। जहां वह कार्य कर रहा था, वहीं पहाड़ी पर करीब 40 फीट का ढेर लगाकर मिट्टी एकत्र की गई थी। अचानक पहाड़ी से मिट्टी गिरने लगी और मनोज उसके नीचे दब गया। हादसे में मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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भाई की मौत के बाद वादी पप्पू पुरी ने कपकोट थाने में खान मालिक दरपान पुरी और खान ठेकेदार प्रकाश पुरी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 304 के तहत केस दर्ज किया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश कराए। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने खान मालिक और ठेकेदार को दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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