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पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2020 11:06 PM IST
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Life imprisonment to husband convicted of wife murder
Life imprisonment to husband convicted of wife murder
बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में दूसरी आरोपी बसंती देवी के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार किरौली (काफली) निवासी उमेश सिंह गढ़िया ने 2 नवंबर 2019 को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी रीमा (कपकोट) में पुत्री की हत्या का मामला दर्ज कराया था। कहा था कि उनकी पुत्री तनुजा का विवाह प्रदीप सिंह राठौर निवासी महौली पोस्ट सनेती के साथ हुआ था। आरोपी प्रदीप सिंह ने 2 नवंबर 2019 की सुबह दहेज को लेकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी। आरोपी उनकी पुत्री तनुजा को महौली से जलमानी गधेरे के फेड़ीनाग ताल में ले गया और नदी में फेंक कर उसकी हत्या कर दी।
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इस मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी ने की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की। उन्होंने घटना से संबंधित 12 गवाह अदालत में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने गवाहों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित प्रदीप सिंह राठौर को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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