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जानलेवा हमले में अभियुक्त को सात साल की कैद

Sun, 07 Apr 2019 12:05 AM IST
दीपक नेगी ब्यूरो/अमर उजाला/बागेश्वर। 
ब्यूरो/अमर उजाला/बागेश्वर।  Published by: दीपक नेगी Updated Sun, 07 Apr 2019 12:05 AM IST
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Seven years of imprisonment in bageshwar
jail

अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने कपकोट में एक ग्रामीण पर पिछले साल 30 अक्तूबर को हुए जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  

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कपकोट थानांतर्गत कर्मी निवासी हीरा सिंह कठायत पर 30 अक्तूबर 2018 को लीली निवासी बसंत कुमार ने पोलिंग झूला पुल के पास चाकू से जानलेवा हमला किया था। हमले में हीरा सिंह के बाएं हाथ का अंगूठा कटकर अलग हो गया था। घटना की रिपोर्ट हीरा सिंह कठायत ने कपकोट थाने में 31 अक्तूबर को दर्ज कराई। पुलिस ने बसंत कुमार के खिलाफ धारा 307, 326, 504 और 506 के तहत मामला पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 

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पुलिस की चार्जशीट के आधार पर अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में नौ गवाह पेश कि ए। घटना में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े भी साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किए गए। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर धारा 307 के तहत बसंत कुमार को सात साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आबिद हसन व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला तथा विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो खड़क सिंह कार्की ने पैरवी की। धारा 326 व 504 के तहत उसे दोषमुक्त करार दिया गया।

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