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दो मकान मालिकों का पांच-पांच हजार का चालान
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बागेश्वर। किराएदार का सत्यापन नहीं कराने वाले दो मकान मालिकों का कोतवाली पुलिस ने पांच -पांच हजार का चालान किया है। पुलिस ने बताया कि मंडलसेरा के भुल्यूड़ा निवासी जगदीश आर्य पुत्र मोहन राम आर्य ने अपने मकान में रामनगर के खत्याड़ी निवासी आसिफ पुत्र आरिफ को बिना सत्यापन के रखा हुआ था।
इसी तरह जिनखोला नविासी फकीर चंद्र पुत्र जोगा राम ने भी अपने मकान में मो. इलियास पुत्र अब्दुल अजीज निवासी केलाखेड़ा को बिना सत्यापन के ही रखा था। दोनों का पांच-पांच हजार का चालान किया गया है। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को शत प्रतिशत सत्यापन का आदेश दिए हैं।
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इसी तरह जिनखोला नविासी फकीर चंद्र पुत्र जोगा राम ने भी अपने मकान में मो. इलियास पुत्र अब्दुल अजीज निवासी केलाखेड़ा को बिना सत्यापन के ही रखा था। दोनों का पांच-पांच हजार का चालान किया गया है। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को शत प्रतिशत सत्यापन का आदेश दिए हैं।
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