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Bageshwar News: बागेश्वर के न्यायालयों में नौ सितंबर को लगेगी लोक अदालत
Wed, 09 Aug 2023 12:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Wed, 09 Aug 2023 12:55 AM IST
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बागेश्वर। बागेश्वर के न्यायालयों में नौ सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम संबंधित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वादों के साथ ही बिजली और जल कर बिलों के मामले, वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, धन वसूली के मामलों के साथ ही ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नौ सितंबर तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने मामलों को नियत करा सकते हैं। संवाद
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम संबंधित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वादों के साथ ही बिजली और जल कर बिलों के मामले, वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, धन वसूली के मामलों के साथ ही ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उनका निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नौ सितंबर तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने मामलों को नियत करा सकते हैं। संवाद
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