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Bageshwar News: आबकारी अधिनियम का आरोपी दोषमुक्त
Sat, 10 Feb 2024 11:38 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Sat, 10 Feb 2024 11:38 PM IST
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने शराब तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त किया है। मुकदमे के अनुसार 14 दिसंबर 2022 को कोतवाल कैलाश नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुरेंद्र सिंह निवासी बिलौना की पिकअप की तलाशी ली और शराब की 56 पेटियां बरामद कीं।
चालक शराब से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 60/72 आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में चार गवाह पेश कराए। बचाव साक्ष्य के रूप में पेश हुए आबकारी उप निरीक्षक भुवन चंद्र डंगवाल ने कहा कि आबकारी विभाग ने उक्त मदिरा का परिवहन किए जाने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने पकड़ी गई शराब को वैध मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की। संवाद
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चालक शराब से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 60/72 आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में चार गवाह पेश कराए। बचाव साक्ष्य के रूप में पेश हुए आबकारी उप निरीक्षक भुवन चंद्र डंगवाल ने कहा कि आबकारी विभाग ने उक्त मदिरा का परिवहन किए जाने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने पकड़ी गई शराब को वैध मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की। संवाद
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