फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Court: court given justice.

Bageshwar News: सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार

Sat, 21 Oct 2023 12:56 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 21 Oct 2023 12:56 AM IST
विज्ञापन
Court: court given justice.
बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने निचली अदालत से सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए आरोपी की ओर से फैसले के खिलाफ की गई अपील को खारिज किया।
विज्ञापन

कथानक के अनुसार 24 जुलाई 2020 को बागेश्वर डाकखाने के उप मंडलीय निरीक्षक डीएस पांगती ने कपकोट थाने में कपकोट डाकखाने के तत्कालीन कार्यवाहक उप डाकपाल दान सिंह निवासी मिकिला खलपट्टा के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि आरोपी की ओर से पांच और छह जुलाई 2016 को उप डाकपाल का चार्ज संभालते हुए 24 आरडी खातों में जमा रकम 4,66,863 रुपये का दुर्विनियोग किया गया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 409 के तहत केस दर्ज किया।
विज्ञापन

अवर न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। फैसले के खिलाफ आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने फैसले को विधिसम्मत मानते हुए बरकरार रखने का आदेश पारित किया। राज्य की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed