फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Case filed for making objectionable comments in social media

सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अभियोग दर्ज

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sun, 12 Apr 2020 01:55 PM IST
विज्ञापन
Case filed for making objectionable comments in social media
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन
बागेश्वर। सोशल मीडिया ट्विटर पर धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करना कुरसाली गांव के एक व्यक्ति पर भारी पड़ा है। बैजनाथ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल के निर्देश पर पुलिस की साइबर सेल सोशल मीडिया मॉनीटरिंग कर रही है। सोशल मीडिया मॉनीटरिंग के दौरान शनिवार को बैजनाथ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा ट्विटर पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया। एसपी के निर्देश पर बैजनाथ के थानाध्यक्ष कैलाश सिंह बिष्ट ने शनिवार को ही ट्विटर यूजर नरेंद्र सिंह बोरा पुत्र इंद्र सिंह बोरा निवासी ग्राम कुरसाली (मनाखेत) थाना बैजनाथ के विरूद्ध धारा 153 क/188 आईपीसी और 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अब तक पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने/आपत्तिजनक टिप्पणी करने और गलत सूचना पोस्ट करने पर 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। बागेश्वर कोतवाली में एक और थाना कपकोट, थाना झिरौली और बैजनाथ थाने में 3-3 मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी, अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले लोगों को इसी तरह कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed