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कोर्ट में पेशी के दौरान नहीं लगेगी हथकड़ी
Bageshwar
Updated Fri, 20 Dec 2013 05:49 AM IST
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बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बागेश्वर जिले के विचाराधीन और दोषी कैदियों के लिए अल्मोड़ा स्थित संयुक्त जिला कारागार में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।
बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम अहमद की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कैदियों की रिमांड और अन्य मामलों से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी। पैरोल, मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी अड़चनों के निराकरण आदि को लेकर भी विचार रखे। संचालन करते हुए बार ऐसोसिएसन के अध्यक्ष विनोद भट्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट मेें पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कैदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में बताया। इस मौके पर जिला कारागार प्रभारी इंदर सिंह ओलविया, दिवाकर वर्मा, दीपराम जगूड़ी आदि भी उपस्थित थे।
बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम अहमद की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कैदियों की रिमांड और अन्य मामलों से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी। पैरोल, मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी अड़चनों के निराकरण आदि को लेकर भी विचार रखे। संचालन करते हुए बार ऐसोसिएसन के अध्यक्ष विनोद भट्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट मेें पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कैदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में बताया। इस मौके पर जिला कारागार प्रभारी इंदर सिंह ओलविया, दिवाकर वर्मा, दीपराम जगूड़ी आदि भी उपस्थित थे।
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