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बागेश्वर जिले में दो से 10 प्रतिशत तक बढ़े सर्किल रेट
Updated Tue, 16 Jan 2018 10:53 PM IST
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बागेश्वर। शासन से नए सर्किल रेट जारी हो गए हैं। बागेश्वर जनपद में सर्किल रेट में दो से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कांडा और काफलीगैर तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
बागेश्वर नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम दो से अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अर्द्धनगरीय में तीन से पांच प्रतिशत और ग्रामीण में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दुगनाकुरी तहसील में दो प्रतिशत , गरुड़ अर्द्धनगरीय में चार से 10 प्रतिशत, जबकि ग्रामीण में दो से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कांडा तहसील क्षेत्र में अर्द्धनगरीय में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
ग्रामीण क्षेत्र में कृषि या अकृषि भूमि की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। काफलीगैर तहसील के अर्द्धनगरीय क्षेत्र में आने वाले तीन गांवों में अधिकतम चार प्रतिशत की वृद्धि और यहां ग्रामीण क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं की गई है। कपकोट नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम और अधिकतम चार प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृषि, अकृषि भूमि की दरों में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। व्यावसायिक भवन की सुपर एरिया दर में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि शासन से आदेश आने के बाद नई दरें लागू कर दी हैं।
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बागेश्वर नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम दो से अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अर्द्धनगरीय में तीन से पांच प्रतिशत और ग्रामीण में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दुगनाकुरी तहसील में दो प्रतिशत , गरुड़ अर्द्धनगरीय में चार से 10 प्रतिशत, जबकि ग्रामीण में दो से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कांडा तहसील क्षेत्र में अर्द्धनगरीय में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
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ग्रामीण क्षेत्र में कृषि या अकृषि भूमि की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। काफलीगैर तहसील के अर्द्धनगरीय क्षेत्र में आने वाले तीन गांवों में अधिकतम चार प्रतिशत की वृद्धि और यहां ग्रामीण क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं की गई है। कपकोट नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम और अधिकतम चार प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृषि, अकृषि भूमि की दरों में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। व्यावसायिक भवन की सुपर एरिया दर में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि शासन से आदेश आने के बाद नई दरें लागू कर दी हैं।
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