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बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी दोषमुक्त
Updated Tue, 27 Feb 2018 10:43 PM IST
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बागेश्वर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार और धोखाधड़ी मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
मामले के अनुसार 2016 में बागेश्वर के कठायतबाड़ा निवासी एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुराचार करने का आरोप लगाया था। युवती के अनुसार युवक ने स्वयं को सेना में मेजर बताकर उसे शादी का झांसा दिया, लेकिन बाद में वादे से मुकर गया।
युवती की शिकायत पर दोबाड़ निवासी आकाश बिष्ट के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला अपर सत्र न्यायालय में चला।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाही में आरोप लगाने वाली युवती अपनी बातों से मुकर गई। इस आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने आरोपी आकाश बिष्ट को दोषमुक्त करार दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने पैरवी की।
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मामले के अनुसार 2016 में बागेश्वर के कठायतबाड़ा निवासी एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुराचार करने का आरोप लगाया था। युवती के अनुसार युवक ने स्वयं को सेना में मेजर बताकर उसे शादी का झांसा दिया, लेकिन बाद में वादे से मुकर गया।
युवती की शिकायत पर दोबाड़ निवासी आकाश बिष्ट के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला अपर सत्र न्यायालय में चला।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाही में आरोप लगाने वाली युवती अपनी बातों से मुकर गई। इस आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने आरोपी आकाश बिष्ट को दोषमुक्त करार दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने पैरवी की।
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