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Bageshwar News: गांजा तस्करी के दोषी को 11 साल की सजा
Mon, 04 Mar 2024 11:42 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 04 Mar 2024 11:42 PM IST
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गांजा तस्करी के दोषी को 11 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा। ऐसा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 25 मई 2022 को सल्ट में पुलिस ने कठपतिया मोड़ पर एक कार की चेकिंग की। तलाशी लेने पर उसमें पांच कट्टों में भरा 57 किला गांजा बरामद हुआ। इस तस्करी में लिप्त कार चालक स्याल्दे निवासी कैलाश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 11 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल और जेल में रहना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 25 मई 2022 को सल्ट में पुलिस ने कठपतिया मोड़ पर एक कार की चेकिंग की। तलाशी लेने पर उसमें पांच कट्टों में भरा 57 किला गांजा बरामद हुआ। इस तस्करी में लिप्त कार चालक स्याल्दे निवासी कैलाश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 11 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल और जेल में रहना होगा।
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