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गबन मामले में आरोपी को तीन साल का कारावास
Thu, 28 Mar 2019 11:07 PM IST
Almora desk
almora
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Published by: Almora desk
Updated Thu, 28 Mar 2019 11:07 PM IST
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प्रतीकात्मक
- फोटो : amar ujala
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अपर सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव के न्यायालय ने पोखरखाली उपडाकघर में 1.62 लाख रुपये गबन के मामले में पैकर के पद पर कार्यरत रहीं देवकी देवी उर्फ दीपा तिवारी को तीन साल का कठोर कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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आरोपी देवकी देवी उपडाकघर पोखरखाली में पैकर पद पर कार्यरत थीं। उसके द्वारा डाकघर में कथित चार मासिक आय योजना (एमआईएस) के खाता संख्या 63710, 63711, 63717, 63718 खाते खोले गए थे। खातेधारकों की शिकायत पर फरवरी 2015 में प्रधान डाकघर के रिकार्ड में खाते चेक किए गए तो यह चारों खाते डाघकर में किसी दूसरे व्यक्तियों के नाम पर थे। विभागीय जांच में देवकी देवी द्वारा 1.62 लाख रुपये गबन करना पाया गया।
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विभाग के निरीक्षक डाकघर (पूर्वी) गौरव गौतम ने कोतवाली में देवकी देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पूर्व में मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुआ। न्यायालय में आरोपी पर धारा 167, 409, 420, 468, 471 में दोष सिद्ध हुआ था। इस आदेश के विरुद्ध आरोपी देवकी देवी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जहां से यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव के न्यायालय को हस्तांतरित हुआ।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, हरीश मनराल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने पैरवी की। न्यायाधीश द्वारा मामले का गहन अध्ययन कर आरोपी देवकी देवी को धारा 167 में छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 409 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 468 में एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 471 में छह माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर क्रमश: एक माह, पांच माह, एक माह, एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने आरोपी को धारा 420 में दोषमुक्त किया।
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