{"_id":"5ca3a010bdec2213f22d2d2b","slug":"three-years-of-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को तीन साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को तीन साल की कैद
Tue, 02 Apr 2019 11:16 PM IST
दीपक नेगी
almora
almora
Published by: दीपक नेगी
Updated Tue, 02 Apr 2019 11:16 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी आनंद बल्लभ पुत्र पीतांबर दत्त निवासी ग्राम घुन्योली पोस्ट मंगलता (लिंगुणता) को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
मालूम हो कि आरोपी को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धारा 323 में छह माह की सजा और धारा 354 मेें एक वर्ष की सजा सुनाई थी। इस आदेश के विरुद्ध आरोपी आनंद बल्लभ ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में अपील की थी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी आनंद बल्लभ की अपील खारिज कर दी। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने आरोपी की सजा बढ़ाए जाने के बारे जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अपील करने के लिए आदेशित किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का अनुपालन कर अपील तैयार कर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी आनंद बल्लभ को धारा 354 में तीन साल की कठोर सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता हीरा बल्लभ नैनवाल ने भी अभियोजन पक्ष को सहयोग किया।
विज्ञापन