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Almora News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह कारावास
Fri, 23 Feb 2024 11:47 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Fri, 23 Feb 2024 11:47 PM IST
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अल्मोड़ा। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोड़ा की अदालत ने आरोपी मोहम्मद उस्मान, निवासी बागेश्वर को दोषी करार देते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई है। उसे 375000 रुपये भी चुकाने होंगे।
आरोपी के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत और संतोष पंत ने बताया कि अल्मोड़ा के टम्टा मोहल्ला निवासी परिवादी रेशमा बानो ने न्यायालय में एक वाद दायर किया। उसके मुताबिक आरोपी ने उससे 550000 रुपये उधार लिए थे। नगद दिए 200000 रुपये उसने लौटा दिए जबकि खाते में डाली गए 350000 रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। लंबे समय बाद जब उसे रकम वापस नहीं मिली तो उसने न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई है। उसे 375000 रुपये भी चुकाने होंगे। इसमें से 370000 रुपये पीड़ित को मिलेंगे। संवाद
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आरोपी के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत और संतोष पंत ने बताया कि अल्मोड़ा के टम्टा मोहल्ला निवासी परिवादी रेशमा बानो ने न्यायालय में एक वाद दायर किया। उसके मुताबिक आरोपी ने उससे 550000 रुपये उधार लिए थे। नगद दिए 200000 रुपये उसने लौटा दिए जबकि खाते में डाली गए 350000 रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। लंबे समय बाद जब उसे रकम वापस नहीं मिली तो उसने न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई है। उसे 375000 रुपये भी चुकाने होंगे। इसमें से 370000 रुपये पीड़ित को मिलेंगे। संवाद
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