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एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी का विरोध

Wed, 26 Sep 2018 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, रानीखेत (अल्मोड़ा)।
अमर उजाला ब्यूरो, रानीखेत (अल्मोड़ा)। Updated Wed, 26 Sep 2018 11:58 PM IST
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SC-ST Act opposes arrest without inquiry
द्वाराहाट में प्रशासनिक अधिकारियों के ज्ञापन सौंपते उक्रांद के लोग - फोटो : अमर उजाला
 उत्तराखंड क्रांति दल ने एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी कानून लागू करने का विरोध किया है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ही लागू करने की मांग की है। इस मामले में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। 
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उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी नहीं करने के संबंध में दिए गए निर्णय के खिलाफ भारतीय संसद द्वारा परिवर्तन करते हुए पुन: एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी का प्रावधान लागू कर दिया है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ही लागू करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष महेश परिहार, केंद्रीय संगठन मंत्री गोपाल मेहता, जिला उपाध्यक्ष दिनेश जोशी, युवा जिलाध्यक्ष हरीश जोशी, जिला कोषाध्यक्ष गोपाल बनौला, जिला महामंत्री शिवराज बनौला आदि शामिल हैं।  
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उधर द्वाराहाट में एससी-एसटी एक्ट के तहत बिना जांच कार्रवाई किए जाने के संशोधित कानून को सवर्ण समाज के लिए काला कानून करार देते हुए उक्रांद ने यहां तहसील में प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी रजा अब्बास के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। कहा कि उक्रांद इस अधिनियम का विरोध करेगा। ज्ञापन देने वालों में उक्रांद केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जगदीश बुधानी, ब्लाक अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट, चनी राम, कैलाश फुलारा, लाल सिंह बिष्ट, नरेंद्र अधिकारी, हरवंश सिंह, मृत्युंजय मैनाली, प्रकाश जोशी, आरडी जोशी, चंद्र प्रकाश भट्ट आदि शामिल थे।
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