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पीएम बीमा योजना में गेहूं की फसल का बीमा कराएं किसान
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अल्मोड़ा। रबी के सीजन में जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गेहूं की फसल को शामिल किया गया है। गेहूं की फसल का बीमा कराने के लिए आम किसानों के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित है, जबकि केसीसी कार्ड धारक किसान अपनी फसल का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी के सीजन में किसानों को गेहूं की एक नाली फसल के बीमे के लिए 15.76 रुपये प्रीमियम देना होगा। फसल को क्षति पहुंचने पर किसानों को 1050 रुपये प्रति नाली क्लेम मिलेगा। जिले में लगभग चालीस हजार हेक्टेयर में रबी की फसल बोई गई है।
मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि पूर्व में 21 अक्तूबर से चार नवंबर तक जिले के 95 न्याय पंचायत मुख्यालयों में शिविर लगाकर किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी दी गई थी। साथ ही किसानों के फार्म भी भराए गए थे।
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उन्होंने बताया कि सामान्य किसानों के लिए गेहूं की फसल का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर निधारित है, जबकि जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है या उन्होंने बैंक से फसल के लिए ऋण लिया है उनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। गेहूं की फसल का बीमा कराने के लिए किसान को आधार कार्ड, स्व प्रमाणित खतौनी, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ फार्म सीएससी, कृषि विभाग और एआईसी के प्रतिनधि के पास जमा करना होगा।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी के सीजन में किसानों को गेहूं की एक नाली फसल के बीमे के लिए 15.76 रुपये प्रीमियम देना होगा। फसल को क्षति पहुंचने पर किसानों को 1050 रुपये प्रति नाली क्लेम मिलेगा। जिले में लगभग चालीस हजार हेक्टेयर में रबी की फसल बोई गई है।
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मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि पूर्व में 21 अक्तूबर से चार नवंबर तक जिले के 95 न्याय पंचायत मुख्यालयों में शिविर लगाकर किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी दी गई थी। साथ ही किसानों के फार्म भी भराए गए थे।
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उन्होंने बताया कि सामान्य किसानों के लिए गेहूं की फसल का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर निधारित है, जबकि जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है या उन्होंने बैंक से फसल के लिए ऋण लिया है उनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। गेहूं की फसल का बीमा कराने के लिए किसान को आधार कार्ड, स्व प्रमाणित खतौनी, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ फार्म सीएससी, कृषि विभाग और एआईसी के प्रतिनधि के पास जमा करना होगा।