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दो होम-स्टे मालिक पति-पत्नी के खिलाफ विदेशी अधिनियम में मुकदमा दर्ज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2020 09:18 PM IST
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अल्मोड़ा। विदेशी पर्यटकों को बिना विवरण के होम स्टे में ठहराने के मामले में पुलिस ने मटेला स्थित दो होम स्टे संचालकों पति-पत्नी के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में 14 विदेशी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है।
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कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चलाए गए अभियान में चेकिंग के दौरान पुलिस को गत 20 मार्च को कृपाल होम स्टे ग्राम मटेना डीनापानी में 10 विदेशी पर्यटक और हिमालयन नंदादेवी व्यू होम स्टे ग्राम मटेना में 12 पर्यटक मौजूद मिले। दोनों होम स्टे मालिकों ने विदेशियों के आने के संबंध में सूचना से संबंधित रजिस्टर नहीं बनाया था। पुलिस ने बताया कि जो कि विदेशी रजिस्ट्रेशन रूल 1992 के पैरा 14 का उल्लंघन है। पुलिस ने कृपाल होम स्टे ग्राम मटेना डीनापानी के संचालक कृपाल सिंह बिष्ट और उनकी पत्नी हेमा बिष्ट प्रबंधक और स्वामी हिमालयन नंदादेवी व्यू होम स्टे मटेना के खिलाफ कोतवाली अल्मोड़ा में धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों होम स्टे में रहने वाले यह 22 विदेशी पर्यटक अपने देश लौट चुके हैं।
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विदेशी लोगों के प्रवास की सूचना चौबीस घंटे के भीतर ऑनलाइन दें
अल्मोड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा ने जिले के सभी होटल और गेस्ट हाउस प्रबंधकों से अपील की है कि विदेशी लोगों के प्रवास की सूचना 24 घंटे के भीतर फार्म-सी के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित करें। होटल आगंतुकों के आगमन-प्रस्थान के पूर्ण विवरण के लिए रजिस्टर बनाएं। यदि विदेशी ना गरिकों के प्रवास की सूचना समय से प्रेषित नहीं की गई तो विदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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