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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Trying to seduce the daughter of imprisoned parents

पुत्री से दुराचार का प्रयास करने वाले बाप को कैद

Tue, 11 Aug 2015 11:53 PM IST
ब्यूूराे, अमर उजाला, अल्मोड़ा।
ब्यूूराे, अमर उजाला, अल्मोड़ा। Updated Tue, 11 Aug 2015 11:53 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी ने नाबालिग पुत्री से दुराचार करने के प्रयास के मामले में आरोपी पिता को धारा 376 (2) सपठित धारा 511 में आजीवन कारावास की आधी अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

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रानीखेत तहसील के अंतर्गत आरोपी पिता ने 21 फरवरी 2015 को घर में अपनी 12 साल की पुत्री को अकेलेे पाकर दुराचार का प्रयास किया। उसके चीखने पर पड़ोसी मौके पर आ गए।
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इसी दिन आरोपी पिता के खिलाफ रानीखेत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अगले दिन 22 फरवरी को पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया।

यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। न्यायालय में धारा 376 (2), धारा (6) और 10, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) 2012 में विचारण हुआ।
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अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अरुण गौड़ ने न्यायालय में नौ गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ।

धारा 376 (2) सपठित धारा 511 में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की आधी अवधि के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 10 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो)-2012 में  सात वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

 दोनों धाराओं में अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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