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अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेचने वाले चालक को तीन माह की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Mon, 06 Jun 2016 10:24 PM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सागर ने गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से बेचने के मामले में आरोपी बागेश्वर जिले के कर्मी गांव (मल्ला दानपुर) निवासी ट्रक चालक को 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में तीन माह का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी।
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चार दिसंबर 2012 की रात 8:30 बजे ट्रक संख्या यूए-04-डी-1955 का चालक हीरा सिंह बिष्ट निवासी कर्मी गांव, पट्टी मल्ला दानपुर, तहसील कपकोट (बागेश्वर) यहां बेस तिराहे अल्मोड़ा में अवैध रूप से घरेलू और कामर्शियल सिलेंडर बेचता पकड़ा गया। वह पिकप संख्या यूके-02-सीए-0053 के चालक प्रकाश चंद्र जोशी को यह सिलेंडर बेच रहा था। मौके पर पहुंचे कोतवाल पीएल वर्मा और पूर्ति निरीक्षक आरएस बिष्ट ने पिकप से सात घरेलू रसोई गैस के भरे और सात खाली सिलेंडरों के अलावा एक कामर्शियल सिलेंडर जब्त किया। घटना के समय अल्मोड़ा में रसोई गैस की जबर्दस्त किल्लत चल रही थी।
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पुलिस ने ट्रक चालक और पिकप चालक को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने न्यायालय में नौ गवाह परीक्षित कराए। मामले के न्यायालय में विचारण के दौरान पिकप चालक प्रकाश चंद्र जोशी की मौत हो गई। जबकि ट्रक चालक हीरा सिंह बिष्ट पर न्यायालय में 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी को तीन माह की साधारण सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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