{"_id":"e17c9c426850ad9a0cd9c94dfd66bfb4","slug":"if-the-vehicle-will-be-drunk-licenses-revoked-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नशे में वाहन चलाया तो होगा लाइसेंस निरस्त","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
नशे में वाहन चलाया तो होगा लाइसेंस निरस्त
ब्यूरो/अमर उजाला, अल्मोड़ा।
Updated Thu, 17 Dec 2015 12:28 AM IST
विज्ञापन
विभिन्न समस्याओं को लेकर टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने एआरटीओ विमल पांडे से मुलाकात की। एआरटीओ ने कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होगा। प्रत्येक वाहन में किराया सूची चस्पा करना अनिवार्य है।
विज्ञापन
बैठक में तय हुआ कि प्रत्येक वाहन में मालिक का नाम, पता और परमिट की वैद्यता लिखना अनिवार्य है। ओवर लोडिंग में वाहन सीज किया जाएगा। वाहन चालक अधिक किराया न लें। इसके लिए चालक को वाहन में किराया सूची लगानी होगी। पहाड़ में वाहन चालक ओवर स्पीड में वाहन नहीं चलाएंगे।
विज्ञापन
वाहन मालिक और चालक को समस्त कागजात वैद्य रखने होंगे। चालक को सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इन मुद्दों पर टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों ने भी सहमति जताई। बताया गया कि 19 दिसंबर को डीनापानी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के लिए बैठक की जाएगी।
विज्ञापन
इसके लिए वाहन चालक और मालिक आवेदन कर सकते हैं। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष और महासंघ अध्यक्ष शैलेंद्र तिलारा शैलू ने वाहन चालकों और मालिकों से नियमों का पालन करने को कहा। इस मौके पर कोषाध्यक्ष बालकृष्ण जोशी, संरक्षक अनूप साह, सुभाष मल्होत्रा, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह, गणेश बिष्ट आदि मौजूद थे।