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लूटपाट के आरोपी किशोर को दो वर्ष का कारावास

Wed, 28 Mar 2018 11:48 PM IST
Updated Wed, 28 Mar 2018 11:48 PM IST
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लूटपाट के आरोपी किशोर को दो वर्ष का कारावास
अल्मोड़ा। बाल न्यायालय/जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सालभर पूर्व लूटपाट के एक आरोपी को धारा 411 में दोषी पाते हुए दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना के समय आरोपी की उम्र 17 वर्ष थी जोे अब बालिग है।
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29 मार्च 2017 को ग्राम डंगरी पोस्ट बाड़ेछीना भुवन प्रकाश पुत्र नंद राम अपने मित्र किशन राम के घर गोपालधारा से ढूंगाधारा की ओर जा रहे थे। बांसभीड़ा के पास किशोर और उसके साथी ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। आरोपियों ने भुवन प्रकाश पर डंडे से हमला कर दिया और उससे पर्स और माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन लूट लिया। पर्स में पांच हजार रुपये थे। बाद में पुलिस ने करबला के समीप न्यू कॉलोनी धारानौला निवासी आरोपी नाबालिगसे मोबाइल और उसके साथी से 3200 रुपये बरामद कर लिए। घटना के समय नाबालिग आरोपी की उम्र 17 वर्ष थी।
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किशोर के खिलाफ बाल अदालत जबकि दूसरे आरोपी के खिलाफ अन्य अदालत में मामला चला। बाल अदालत ने न्यू कॉलोनी धारानौला निवासी किशोर को धारा 411 में दोषी पाया और उसे दो वर्ष की कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल और विशेष अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने प्रभावी पैरवी की।
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