{"_id":"67dda4141e4c42a6f30622df","slug":"court-news-in-district-almora-news-c-232-1-ksp1005-125758-2025-03-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Almora News: चरस तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Almora News: चरस तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Fri, 21 Mar 2025 11:08 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Fri, 21 Mar 2025 11:08 PM IST
विज्ञापन
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस को तीन मार्च 2025 को चेकिंग के दौरान एक स्कूटी तेज रफ्तार से आते दिखाई दी। जिसमें चालक के अलावा एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। रोकने का इशारा करने पर स्कूटी चालक भागने की कोशिश में कुछ दूर आगे गिर गया और स्कूटी पर सवार व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया। स्कूटी चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम हरीश चंद्र निवासी गुरुरानी खोला बताया। तलाशी पर स्कूटी की डिग्गी से एक किलो 27 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई।पूछने पर बताया कि भागे हुए व्यक्ति भगवत सिंह निवासी गुरुरानी खोला है। जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भागे हुए आरोपी भगवत सिंह को पुलिस ने पांच मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्त भगवत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर की। जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस को तीन मार्च 2025 को चेकिंग के दौरान एक स्कूटी तेज रफ्तार से आते दिखाई दी। जिसमें चालक के अलावा एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। रोकने का इशारा करने पर स्कूटी चालक भागने की कोशिश में कुछ दूर आगे गिर गया और स्कूटी पर सवार व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया। स्कूटी चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम हरीश चंद्र निवासी गुरुरानी खोला बताया। तलाशी पर स्कूटी की डिग्गी से एक किलो 27 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई।पूछने पर बताया कि भागे हुए व्यक्ति भगवत सिंह निवासी गुरुरानी खोला है। जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भागे हुए आरोपी भगवत सिंह को पुलिस ने पांच मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्त भगवत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर की। जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।