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Almora News: एसिड अटैक के दोषी को 10 साल की जेल, 50 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 31 Mar 2023 11:41 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Fri, 31 Mar 2023 11:41 PM IST
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अल्मोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने एसिड अटैक के दोषी दुर्गा राम को 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर नैलवाल ने बताया की भुवन राम निवासी रणखीला पटवारी क्षेत्र गोविंदपुर जिला अल्मोड़ा ने राजस्व उप निरीक्षक गोविंदपुर को तहरीर दी। इसके मुताबिक 25 जनवरी 2020 को उसका बेटा प्रमोद कुमार खुद घोड़े, खच्चरों को लेकर दुर्गा राम के घर के पास पहुंचा तो उसने गालीगलौज करते हुए उसके ऊपर एक शीशी में रखा तरल पदार्थ फेंक दिया, जिससे उसके शरीर पर जलन होने लगी। उसके चिल्लाने पर ग्रामीणों की मदद से उसे रानीखेत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चला। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर शुक्रवार को फैसला आया। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंंद नाथ त्रिपाठी ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को धारा-326 ए के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 40 हजार पीड़ित को दिए जाने का आदेश जारी किया है। संवाद
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर नैलवाल ने बताया की भुवन राम निवासी रणखीला पटवारी क्षेत्र गोविंदपुर जिला अल्मोड़ा ने राजस्व उप निरीक्षक गोविंदपुर को तहरीर दी। इसके मुताबिक 25 जनवरी 2020 को उसका बेटा प्रमोद कुमार खुद घोड़े, खच्चरों को लेकर दुर्गा राम के घर के पास पहुंचा तो उसने गालीगलौज करते हुए उसके ऊपर एक शीशी में रखा तरल पदार्थ फेंक दिया, जिससे उसके शरीर पर जलन होने लगी। उसके चिल्लाने पर ग्रामीणों की मदद से उसे रानीखेत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चला। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर शुक्रवार को फैसला आया। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंंद नाथ त्रिपाठी ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को धारा-326 ए के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 40 हजार पीड़ित को दिए जाने का आदेश जारी किया है। संवाद
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