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Almora News: मारपीट के आरोपी को किया दोषमुक्त

Fri, 10 Oct 2025 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 10 Oct 2025 11:54 PM IST
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Accused of assault acquitted
अल्मोड़ा। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवींद्र देव मिश्र की अदालत ने मारपीट के आरोपी को दोषमुक्त किया। अभियोजन पक्ष न्यायालय में उस पर लगाए गए आरोपों को न्यायालय में सिद्ध नहीं कर सका। 30 सितंबर 2024 को लमगड़ा थाने में कंचन देवी ने तहरीर दी थी। उनका का कहना था कि पड़ोस में रहने वाले शहरफाटक निवासी किशोरी लाल ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। देर शाम जब उनके पति काम से लौटे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद वह जान से मारने की धमकी दे गया।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जिसके बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष किशोरी लाल पर लगाए आरोपों को न्यायालय में साबित नहीं कर सका। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवींद्र देव मिश्र ने दस्तावेज और साक्ष्यों को सुनने के बाद किशोरी लाल को दोषमुक्त कर दिया।
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