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धारा 376 और पाक्सो एक्ट में आरोपी बरी
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में भास्कर पुत्र रमेश राम ग्राम कसिना (बिंता) को धारा 376 और पाक्सो एक्ट में बरी किया है।
एक गांव की निवासी नाबालिग का आरोप था कि भास्कर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया था। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला।
पीड़िता और अभियोजन पक्ष आरोपी पर दोष सिद्ध करने में असफल रहा। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है।
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एक गांव की निवासी नाबालिग का आरोप था कि भास्कर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया था। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला।
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पीड़िता और अभियोजन पक्ष आरोपी पर दोष सिद्ध करने में असफल रहा। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है।