फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   फूड एक्ट के तहत हर दुकान का पंजीकरण जरूरी

फूड एक्ट के तहत हर दुकान का पंजीकरण जरूरी

Fri, 01 Jun 2018 11:16 PM IST
Updated Fri, 01 Jun 2018 11:16 PM IST
विज्ञापन
फूड एक्ट के तहत हर दुकान का पंजीकरण जरूरी
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभयकुमार सिंह ने भिकियासैंण में व्यापारियों की बैठक बुलाई। इसमें फूड एक्ट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुकान चलाने के लिए पंजीकरण होना जरूरी है। स्थानीय एक होटल में व्यापारियों को डीएम के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने सामान की गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा प्रत्येक तहसील के बाजारों से खाद्य वस्तुओं के 30 नमूने लेने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने मिठाई सहित अन्य खाने वाली वस्तुओं को ढक कर रखने, मांस, सब्जी विक्रेताओं को शुद्धता, स्वच्छता बनाने को कहा। साथ ही प्रत्येक दुकान में कूड़ादान रखना भी जरूरी बताया। बैठक में अभिहीत अधिकारी एएस रावत, व्यापार संघ अध्यक्ष विजय लटवाल, मदन मेहरा, प्रेम बिष्ट, राज रौतेला, पुष्कर बंगारी, महिपाल सिंह, नरेश गुप्ता, ललित अग्रवाल, मोहन शर्मा, राजू बिष्ट, जसवंत सिंह, विक्रम भंडारी, खुशाल नेगी, दान सिंह कड़ाकोटी आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed