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इंश्योरेंश कंपनी उपभोक्ता को 56 हजार का भुगतान करेगी
Updated Wed, 18 Apr 2018 11:08 PM IST
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अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक फैसले में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से उपभोक्ता को 56 हजार 397 रुपये का भुगतान करने को कहा है।
ऑफिसर्स कॉलोनी अल्मोड़ा निवासी खीम सिंह बोरा ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करके शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 26 अक्तूबर 2009 को वाहन खरीदा और 25 अक्तूबर 2010 से यह वाहन लगातार ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था। वाहन की बीमा अवधि 23 नवंबर 2017 थी।
बीमा अवधि में 27 फरवरी 2016 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दे दी गई थी, लेकिन बीमा कंपनी ने कुछ कारण बताते हुए बीमा राशि का भुगतान नहीं किया। उपभोक्ता ने वाहन की मरम्मत के लिए 70 हजार रुपये, वाद व्यय के लिए 10 हजार, मानसिक तनाव के लिए 20 हजार रुपये और ब्याज के तौर पर 10 हजार रुपये (कुल 1.15 लाख रुपये) के भुगतान की मांग की।
जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिए गए फैसले में वाहन की मरम्मत के लिए 31 हजार 391 रुपये, मानसिक तनाव के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपये समेत कुल 56 हजार 397 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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ऑफिसर्स कॉलोनी अल्मोड़ा निवासी खीम सिंह बोरा ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करके शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 26 अक्तूबर 2009 को वाहन खरीदा और 25 अक्तूबर 2010 से यह वाहन लगातार ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था। वाहन की बीमा अवधि 23 नवंबर 2017 थी।
बीमा अवधि में 27 फरवरी 2016 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दे दी गई थी, लेकिन बीमा कंपनी ने कुछ कारण बताते हुए बीमा राशि का भुगतान नहीं किया। उपभोक्ता ने वाहन की मरम्मत के लिए 70 हजार रुपये, वाद व्यय के लिए 10 हजार, मानसिक तनाव के लिए 20 हजार रुपये और ब्याज के तौर पर 10 हजार रुपये (कुल 1.15 लाख रुपये) के भुगतान की मांग की।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिए गए फैसले में वाहन की मरम्मत के लिए 31 हजार 391 रुपये, मानसिक तनाव के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपये समेत कुल 56 हजार 397 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है।
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