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वाराणसीः बाल विकास अधिकारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, 27 लाख का पोषाहार बेचने का आरोप
Sat, 26 Mar 2022 09:49 AM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Sat, 26 Mar 2022 09:49 AM IST
सार
जांच में मामला सही पाए जाने पर प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भ्रष्टाचार निवारण समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए बगैर अग्रिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
वाराणसी में विशेष न्यायाधीश भ्र्रष्टाचार निवारण आलोक कुमार सिंह की अदालत ने प्रयागराज होलागढ़ के बाल विकास अधिकारी रामजनम यादव की अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। बाल विकास अधिकारी पर आरोप है कि लगभग 27 लाख रुपये का 348 क्विंटल बाल पोषाहार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नहीं देकर बाजार में बेच दिया था।
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अदालत ने विभाग की छवि धूमिल करने, अधिकारियों को गुमराह करने, अभिलेखों में छेड़छाड़ और वित्तीय अनियमितता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी बाल विकास अधिकारी ने नवंबर वर्ष 2021 के बाल पोषाहार को खुले बाजार में ट्रक ड्राइवर और एक कर्मचारी की सांठगांठ से 348 क्विंटल बाल पोषाहार बेच दिया।
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जांच में मामला सही पाए जाने पर प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भ्रष्टाचार निवारण समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए बगैर अग्रिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। आरोपी आजमगढ़ का मूल निवासी बताया गया है।
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