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Varanasi : एक्शन में अपर पुलिस आयुक्त, बोले- शास्त्री घाट के अलावा कहीं और किया धरना-प्रदर्शन तो होगा मुकदमा
Sat, 26 Apr 2025 11:53 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Sat, 26 Apr 2025 11:53 PM IST
सार
Varanasi News: अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय) डॉ. एस चनप्पा ने कहा शास्त्री घाट के अलावा कहीं और धरना-प्रदर्शन किया तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
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डॉ. एस चनप्पा, अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था)।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र में वरुणा नदी के किनारे शास्त्री घाट के अलावा किसी अन्य जगह धरना-प्रदर्शन करने पर मुकदमा दर्ज करने में देरी नहीं की जाएगी। यह निर्देश शनिवार को अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय) डॉ. एस चनप्पा ने दिया हैं।
डॉ. चनप्पा ने कहा कि किसी भी संगठन या राजनीतिक दल के धरना-प्रदर्शन के लिए वरुणा नदी के किनारे शास्त्री घाट पहले से ही चिह्नित है। इसके बावजूद अलग-अलग संगठनों या राजनीतिक दलों से जुड़े लोग शहर में कहीं भी धरना-प्रदर्शन शुरू कर देते हैं।
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कहा कि कहीं भी धरना-प्रदर्शन करने के चलते आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए अब शास्त्री घाट के अलावा शहर में किसी अन्य स्थान पर धरना-प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी नहीं की जाएगी।
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डॉ. चनप्पा ने कहा कि किसी भी संगठन या राजनीतिक दल के धरना-प्रदर्शन के लिए वरुणा नदी के किनारे शास्त्री घाट पहले से ही चिह्नित है। इसके बावजूद अलग-अलग संगठनों या राजनीतिक दलों से जुड़े लोग शहर में कहीं भी धरना-प्रदर्शन शुरू कर देते हैं।
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कहा कि कहीं भी धरना-प्रदर्शन करने के चलते आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए अब शास्त्री घाट के अलावा शहर में किसी अन्य स्थान पर धरना-प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी नहीं की जाएगी।
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