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UP: वाराणसी में पुलिस आयुक्त का एक्शन, लापरवाही बरतने पर चांदमारी और लालपुर चौकी प्रभारी को किया निलंबित
Wed, 19 Mar 2025 10:56 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 19 Mar 2025 10:56 AM IST
सार
Varanasi Latest News: वाराणसी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। पुलिस आयुक्त ने चांदमारी और लालपुर चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया।
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पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी चांदमारी जितेंद्र कुमार वर्मा और चौकी प्रभारी लालपुर प्रशांत पांडेय को निलंबित कर दिया।
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पुलिस आयुक्त ने कहा कि मुकदमे की विवेचना को अनावश्यक रूप से लंबित रखने, काम में रुचि न लेने और कामकाज संतोषजनक न मिलने पर चौकी प्रभारी और थानाध्यक्ष बख्शे नहीं जाएंगे।
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पुलिस आयुक्त ने मंगलवार की रात यातायात लाइन के सभागार में कानून व शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुदृद्ध बनाए रखने के लिए बैठक की। उन्होंने बताया कि सीएम डैशबोर्ड में दिए गए पैरामीटर के आधार पर हमारे कार्यों का मूल्यांकन होता है। निरंतर मॉनिटरिंग से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को प्रदेश में सातवां स्थान प्राप्त हुआ है।
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अत्यधिक यातायात दबाव वाले चिह्नित 35 स्थानों का प्रत्येक दो घंटे पर थाना, ट्रैफिक पुलिस और कंट्रोल रूम से फीडबैक लिया जा रहा है। कहा कि सभी थानों में टॉप-10 अपराधी और हिस्ट्रीशीटर की सूची लगाई जाए।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थानों और नई बस रही कॉलोनियों के लोगों को सीसी कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित करें। लाउडस्पीकर व डीजे के विरुद्ध हो रही कार्रवाई के क्रम में जब्तीकरण के साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश कुमार सिंह, सभी पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस 'उपायुक्त, एसीपी मौजूद रहे।
प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आवेदक से संपर्क करना अनिवार्य
प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आवेदक से संपर्क करना अनिवार्य है। आवेदक के असंतुष्ट होने पर असंतुष्टि के कारण का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। एसीपी के अनुमोदन के बाद ही जांच रिपोर्ट का निस्तारण होगा। शिकायतकर्ता के साथ पुलिस शालीन व्यवहार करे। आईजीआरएस शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से बातचीत कर मौके का निरीक्षण करें। शिकायतकर्ता को संतुष्टि ही जांच अधिकारी के मूल्यांकन का आधार है।
प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आवेदक से संपर्क करना अनिवार्य
प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आवेदक से संपर्क करना अनिवार्य है। आवेदक के असंतुष्ट होने पर असंतुष्टि के कारण का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। एसीपी के अनुमोदन के बाद ही जांच रिपोर्ट का निस्तारण होगा। शिकायतकर्ता के साथ पुलिस शालीन व्यवहार करे। आईजीआरएस शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता से अनिवार्य रूप से बातचीत कर मौके का निरीक्षण करें। शिकायतकर्ता को संतुष्टि ही जांच अधिकारी के मूल्यांकन का आधार है।