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पितरकुंडा विस्फोट मामले में पांच के खिलाफ मुकदमा

Fri, 28 Oct 2016 02:03 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/वाराणसी
ब्यूरो, अमर उजाला/वाराणसी Updated Fri, 28 Oct 2016 02:03 AM IST
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Pitrkunda file a lawsuit against five blasts
पितरकुंडा में इसी मकान में हुआ था विस्फोट।
पितरकुंडा तिराहा के समीप हबीबपुरा के दो मंजिला मकान में अवैध तरीके से पटाखा बनाने के दौरान पांच लोगों की मौत के मामले में गुरुवार को चेतगंज थाने में पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। चेतगंज थानाध्यक्ष की तहरीर पर मकान में रहने वाले हबीब, हमीद, अब्दुल्ला, टीपू और शकील अहमद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल, सभी आरोपी घर छोड़कर भागे हुए हैं। क्षेत्राधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं।
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25 अक्तूबर की रात सवा सात बजे हमीद, हबीब, सईद, खुर्शीद सहित सात परिवारों वाले दो मंजिला मकान में तेज धमाके के साथ आग लग गई थी। हादसे में उड़ी छत के मलबे में दबकर एक ही परिवार की आमना, उसकी तीन बेटियों जेबा, शबा व निम्मो और सरफराज की मौत हो गई थी जबकि छह लोग घायल हो गए थे।
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गुरुवार को चेतगंज थाने में थानाध्यक्ष रमेश यादव की तहरीर पर हबीब व उसके दो बेटों अब्दुल्ला व शकील अहमद और उसके भाई हमीद व उसके बेटे टीपू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 286 (विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण), 304 (हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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