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नई व्यवस्था: मुकदमों की विवेचना में अब नहीं चलेगी मनमानी, गड़बड़ी हुई तो बजेगी डीसीपी के मोबाइल पर घंटी

Wed, 27 Jul 2022 07:03 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 27 Jul 2022 07:03 PM IST
सार

विवेचना में अब दरोगाजी खेल नहीं कर पाएंगे। गंभीर मामलों में धारा हटाने और अभियुक्तों की संख्या में परिवर्तन की जानकारी अब तुरंत डीसीपी से लेकर एसीपी के सीयूजी मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट के जरिए पहुंचेगी। 

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विस्तार

विवेचना में अब दरोगाजी खेल नहीं कर पाएंगे। गंभीर मामलों में धारा हटाने और अभियुक्तों की संख्या में परिवर्तन की जानकारी अब तुरंत डीसीपी से लेकर एसीपी के सीयूजी मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट के जरिए पहुंचेगी। विवेचनाधिकारी जैसे ही मुकदमे की विवेचना में धारा हटाएंगे या आरोपियों की संख्या में कमी, बढ़ोतरी करेंगे तो इसकी जानकारी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को तुरंत मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलेगी।

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इसके बाद संबंधित विवेचनाधिकारी से पर्यवेक्षणीय अधिकारी पूछताछ करेंगे। यही नहीं, इससे पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी, ताकि बाद में वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला न झाड़ सके। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक तकनीकी की पहल पर सभी जिलों में यह व्यवस्था शुरू की गई है। सीसीटीएनएस सिस्टम के अंतर्गत इस व्यवस्था का संचालन होगा।
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पुलिस उच्चाधिकारियों के अनुसार अमूमन यह देखा गया है कि शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण उस स्तर पर नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों के निस्तारण के  लिए उच्चाधिकारियों के यहां बार-बार दौड़ना पड़ता है। इससे आमजन में पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है।

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शिकायतकर्ताओं का आरोप होता है कि उनके दर्ज मुकदमे में धाराओं में कमी कर दी गई है या फिर अभियुक्तों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया है। उच्चाधिकारी जब संबंधित पर्यवेक्षणीय अधिकारी से पूछताछ होती है तो उक्त प्रकरण में पर्यवेक्षण अधिकारी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर लेते हैं। 


पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि पुलिस महानिदेशक लखनऊ की पहल पर अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाओं की ओर से ऐसी व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसमें धाराओं की कमी या अभियुक्तों की संख्या में परिवर्तन पर संबंधित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की सीयूजी नंबर पर एसएमएस Dलर्ट जनरेट होगा, जिससे कि उक्त पर्यवेक्षण अधिकारी को भी पता चल सकेगा कि किस अभियोग में धारा और अभियुक्तों की संख्या में परिवर्तन विवेचक की ओर से किया गया है। एडीजी क्राइम की ओर से यह सर्कुलर सभी जिलों में भेजा गया है। 

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