फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   It is mandatory to provide a park to those who have a plot of one and a half bigha.

Varanasi News: डेढ़ बीघा की प्लॉटिंग करने वालों को पार्क देना अनिवार्य

Mon, 05 Jan 2026 01:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jan 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
It is mandatory to provide a park to those who have a plot of one and a half bigha.
वाराणसी। वीडीए सीमा में डेढ़ बीघा की प्लॉटिंग करने वालों को पार्क अनिवार्य रूप से देना होगा। यह आदेश वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि डेढ़ बीघा क्षेत्रफल का न्यूनतम 15 प्रतिशत भाग पार्क के लिए आरक्षित होना अनिवार्य होगा। इन मानकों की पूर्ति होने पर ही लेआउट को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन

सभी प्लॉटिंगकर्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्तावित लेआउट में नौ मीटर चौड़ी सड़क हो और संबंधित भूमि का भू-उपयोग आवासीय हो। बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग न करें। जिन लोगों ने पूर्व में प्लॉटिंग की है, वे शीघ्र ही लेआउट स्वीकृत कराएं। इसके बाद ही भूखंडों की बिक्री करें। ऐसा न करने पर प्राधिकरण की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करें। पिछले दिनों दो टोटो वाहनों को जनजागरूकता के लिए रवाना किया गया है, जो गांव-गांव जाकर नागरिकों को अवैध प्लॉटिंग से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आमजन को किसी भी प्रकार की कानूनी या तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। गांवों में रहने वाले नागरिकों को भवन निर्माण से संबंधित नियम, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया और नियोजन मानक सरल एवं सहज भाषा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed