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आईआईटी बीएचयू: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विवेचक को गवाही के लिए किया तलब, 11 को होगी सुनवाई

Wed, 10 Dec 2025 01:34 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Wed, 10 Dec 2025 01:34 PM IST
सार

Varanasi News: वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने स्थगन अर्जी खारिज कर विवेचक को गवाही के लिए तलब किया। 

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Investigating officer summoned to testify in IIT BHU student molestation case in varanasi
सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में मंगलवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। आरोपी आनंद चौहान की ओर से दायर स्थगन प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया। सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि नियत की है। 

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मंगलवार को आरोपी के अधिवक्ता के ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र देकर गवाह से जिरह के लिए अन्य तिथि देने की गुहार लगाई। अदालत ने इस मामले में विवेचक को गवाही के लिए तलब किया गया है। बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। 
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पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान विवेचना तीनों आरोपितों कुणाल पांडेय,आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर आरोपी बनाया था।

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