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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में फैसला कल: वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू, सतर्कता बढ़ाने के निर्देश

Sun, 11 Sep 2022 04:06 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 11 Sep 2022 04:06 PM IST
सार

वाराणसी पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कमिश्नरेट में आगामी कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की।

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Gyanvapi Shringar Gauri case Decision on 12 september Section 144 implemented in Varanasi Commissionerate
पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने की ऑनलाईन बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी-श्रृंगार विवाद में मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, इस पर फैसला 12 सितंबर यानी सोमवार को आ सकता है। ज्ञानवापी प्रकरण और आगामी त्योहारों के मद्देनजर वाराणसी पुलिस आयुक्त (सीपी) ए सतीश गणेश ने रविवार को कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। अब बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर कार्रवाई होगी। सभी थानेदारों, एसीपी, एडीसीपी और डीसीपी को अतिरिक्त सतर्कता के साथ ड्यूटी करने को कहा गया है।  

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कैंप कार्यालाय में आयोजित ऑनलाईन बैठक में पुलिस आयुक्त ने कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिया। औचक चेकिंग के लिए सेक्टर स्कीम लागू किया जा रहा है। मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिया।

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अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पीआरवी और क्यूआरटी को संवेदनशील स्थानों पर लगाने को कहा। दूसरे जनपदों से वाराणसी से लगने वाली सीमा पर जांच और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिया। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की चेकिंग, सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों से पुलिस बहुत सख्ती से पेश आएगी।

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बैठक को एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने भी संबोधित किया। पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने कहा कि शांति और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। सभी लोग शांतिपूर्वक रहते हुए कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में पुलिस का सहयोग करें। 
पढ़ेंः ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं? 12 सितंबर को आएगा फैसला

जिला जज की अदालत पर टिकी सभी की निगाहें

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत का सोमवार को आदेश आएगा। हर किसी की निगाहें आदेश पर टिकी है। आदेश आने से पहले कचहरी परिसर की रविवार को गहन चेकिंग की गई। बम निरोधक दस्ता और डाग स्क्वाड के संग पुलिस ने चप्पे-चप्पे की चेकिंग की। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने सभी से शांति की अपील की और शहर में 144 धारा भी लागू कर दी गई।

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