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Gyanvapi Case: वाद मित्र को हटाने के मामले में बहस शुरू, 11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
Thu, 07 Aug 2025 10:15 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Thu, 07 Aug 2025 10:15 AM IST
सार
Varanasi News: हरिहर पांडेय की पुत्रियों की वाद मित्र पद से विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की प्रार्थना पत्र को अदालत ने 11 जुलाई को निरस्त कर दिया था।
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Gyanvapi Case
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ज्ञानवापी में नए मंदिर बनाने और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने के लिए 1991 में दाखिल मुकदमे में विजय शंकर रस्तोगी को वाद मित्र के पद से हटाने के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश में संशोधन के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) भावना भारतीय की अदालत में सुनवाई हुई।
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वादी रहे हरिहर पांडेय की बेटियों की ओर से अधिवक्ता ने बहस की। बहस जारी रख 11 अगस्त की तिथि नियत कर दी। हरिहर पांडेय की पुत्रियों की वाद मित्र पद से विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की प्रार्थना पत्र को अदालत ने 11 जुलाई को निरस्त कर दिया था।
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इसके बाद असंतुष्ट तीनों बहनों के अधिवक्ता ने आदेश में संशोधन के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर वाद मित्र ने आपत्ति दाखिल की थी। इस आपत्ति पर तीनों बहनों की ओर से प्रति जवाब दाखिल किया। बुधवार को बहस शुरू की।