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यूपी: 2013 की घटना में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 28 Feb 2020 07:55 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Fri, 28 Feb 2020 07:55 PM IST
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Four convicts sentenced to life imprisonment in pattibejanv case bhadohi
court - फोटो : prayagraj

भदोही जिले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में चार दोषियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। सुरियावां थानाक्षेत्र के पट्टीबेजांव गांव में 2013 में यह घटना हुई थी। 

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अभियोजन के अनुसार, सुरियावां थानाक्षेत्र के पट्टीबेजांव गांव निवासी अवनीश कुमार शुक्ला ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 27 मई 2013 को वह मकान का निर्माण करा रहे थे, तभी विनोद कुमार शुक्ला, उपेंद्र कुमार शुक्ला, राजकमल शुक्ला और पंकज शुक्ला निवासी पट्टीबेजांव लाइसेंसी असलहे और लाठी डंडे लेकर घर आ गए।
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विनोद कुमार शुक्ला ने सभी से कहा कि जान से मार डालो। इस पर उपेंद्र शुक्ला और राजकमल शुक्ला ने असलहे से फायरिंग कर दी। घटना में अवनीश के पिता रविंद्रनाथ शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ज्ञानपुर जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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मामले में पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। वहां दोनों पक्षों के बयान के बाद न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने रामकमल शुक्ला, उपेंद्र कुमार शुक्ला, पंकज शुक्ला और विनोद शुक्ला को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने पैरवी की।

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