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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sat, 14 Jan 2017 06:34 PM IST
टीम डिजिटल, गाजीपुर
टीम डिजिटल, गाजीपुर Updated Sat, 14 Jan 2017 06:34 PM IST
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Smriti irani Ghazipur lawsuit
स्मृति रानी ने महिलाओं को किया संबोधित - फोटो : अमर उजाला

शहर के शास्त्रीनगर स्थित हरिहर पैलेस में बीते छह जनवरी को भाजपा की ओर से उड़ान कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं से सीधा संवाद किया था।

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आयोग से बिना अनुमति लिए आयोजित लाइव प्रसारण कार्यक्रम को आदर्श आचार संहिता का उलंघन मानते हुए सदर एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर ने तीन दिन पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर शहर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

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भाजपा की ओर से महिला जागरूकता-सशक्तिकरण एवं सीधा संवाद कार्यक्रम के तहत उड़ान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद कर महिलाओं की समस्याएं सुनी थी। इसके बाद उनकी समस्याओं के निराकरण का मार्ग भी बताया था।

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केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं से संकल्प भी लेने के लिए कहा था। उन्होंने प्रदेश के विकास एवं अच्छी व्यवस्था लाने के लिए भाजपा की सरकार बनवाने की अपील की थी।

बीते 4 जनवरी को आयोग की ओर से प्रदेश में चुनाव का शंखनाद होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। इसके तहत राजनीतिक पार्टियों के बैनेर, पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाने का कार्य भी तेजी से शुरू हो गया।
 

बिना अनुमति केंद्रीय मंत्री ने किया आयोजन

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स्मृति ईरानी - फोटो : PTI
कार्यक्रम आयोजित होने से एक दिन पहले बीते 5 जनवरी को जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री ने सभी राजनीतिक पार्टियों के जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के संग जिला पंचायत सभागार में बैठक कर आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया।

ठीक दूसरे दिन ही भाजपा की ओर से उड़ान कार्यक्रम का आयोजन कर आदर्श आचार संहिता के पाठ को ताख पर रखने का काम कर दिया गया।

कार्यक्रम आयोजित होने के ठीक छह दिन बाद रिटर्निंग ऑफिसर और सदर एसडीएम ने बिना अनुमति के वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित उड़ान कार्यक्रम को गंभीरता से लेते हुए बीते 11 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ 188 आईपीसी और 126 आरपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

वहीं इसी उड़ान कार्यक्रम को आदर्श आचार संहिता का उलंघन मानते हुए भुड़कुड़ा एसएचओ बिंद कुमार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्पा पाठक के खिलाफ 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर और सदर एसडीएम विजय शंकर तिवारी ने बताया कि बिना अनुमति के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आदर्श आचार संहिता उलंघन के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्री के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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