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मुख्तार अंसारी के आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज

Thu, 12 May 2022 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2022 01:00 AM IST
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Court rejects Mukhtar Ansari's application
बाहर के लिए ------
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आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर के लिए जरूरी-------
अवधेश राय हत्याकांड------
मुख्तार अंसारी के आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज
-सुनवाई दूसरे कोर्ट में करने का किया गया था आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड की सुनवाई अन्यत्र कोर्ट में करने के मुख्तार अंसारी के आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए नजीरों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्तार अंसारी की अर्जी में कहे गए कथन तर्कहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने के कारण पोषणीय नहीं है, ऐसे उक्त अर्जी निरस्त की जाती है। इसके साथ ही अदालत ने इस मुकदमे के साक्षी पूर्व विधायक अजय राय को जरिए सम्मन अदालत में तलब करते हुए मुकदमे में सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत कर दी।
मुख्तार अंसारी ने बीते दिनों अपने अधिवक्ता के जरिये आवेदन देकर पत्रावली किसी अन्यत्र कोर्ट में स्थांतरित करने की मांग की थी। कोर्ट में दिए आवेदन में मुख्तार अंसारी ने कहा है कि जिस समय यह घटना हुई थी तो उस समय वह विधायक या सांसद नहीं थे और न ही आज के समय में वह विधायक या सांसद हैं। ऐसे में इस विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए कोर्ट) को मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। मुख्तार अंसारी की अर्जी का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्योति शंकर उपाध्याय ने किया।
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प्रकरण के अनुसार तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी,पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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