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वाराणसी : कोविड प्रोटोकॉल के साथ दो मई को होगी मतगणना, चुनाव आयोग ने मतगणना में लगे कर्मचारियों के लिए भेजी गाइडलाइन
Sat, 24 Apr 2021 10:29 AM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Sat, 24 Apr 2021 10:29 AM IST
सार
कोरोना मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतगणना में लगे कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराने को कहा है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने मतगणना में लगे कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराने को कहा है। पंचायत के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजाराम वर्मा ने बताया कि आयोग की ओर से भेजी गई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतगणना के लिए सभी टेबल दूर-दूर लगेंगी।
उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य में लगे हर कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा। मतगणना कार्य में नियुक्त प्रत्येक कार्मिक को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर उसका उपयोग करना होगा। मतगणना के चयनित प्रत्येक स्थल और मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पहले सैनिटाइज करवाया जाए। मतगणना के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों के प्रस्थान के समय उनका थर्मल स्कैनर से जांच की जाए। सार्वजनिक स्थान पर थूकना और पान, गुटखा-तंबाकू जैसे मादक पदार्थों का सेवन, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी विधि नियमों के अनुसार दंडनीय होगा। कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य में लगे हर कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा। मतगणना कार्य में नियुक्त प्रत्येक कार्मिक को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर उसका उपयोग करना होगा। मतगणना के चयनित प्रत्येक स्थल और मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पहले सैनिटाइज करवाया जाए। मतगणना के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों के प्रस्थान के समय उनका थर्मल स्कैनर से जांच की जाए। सार्वजनिक स्थान पर थूकना और पान, गुटखा-तंबाकू जैसे मादक पदार्थों का सेवन, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी विधि नियमों के अनुसार दंडनीय होगा। कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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