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अवधेश राय हत्याकांड: फोटो स्टेट केस डायरी से होगी मामले की सुनवाई, छह को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी मुख्तार की पेशी
Sun, 03 Jul 2022 04:46 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Sun, 03 Jul 2022 04:46 PM IST
सार
31 साल पूर्व चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश ने मूल केस डायरी की जगह छाया प्रति पर ही केस की सुनवाई का आदेश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मूल केस डायरी की जगह छाया प्रति पर ही केस की सुनवाई का आदेश दिया है। मूल केस डायरी की जगह छायाप्रति को मूल केस डायरी की जगह पत्रावली में संलग्न करने का आदेश दिया है।
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अदालत में फोटो स्टेट केस डायरी दाखिल किए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति करते हुए मूल केस डायरी नहीं मिलने तक सुनवाई नहीं किए जाने की अपील की। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय एवं वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने की अदालत से अपील की।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फोटो स्टेट केस डायरी पत्रावली में संलग्न कर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में बतौर गवाह विजय कुमार पांडेय को साक्ष्य के लिए सम्मन जारी करते हुए चेतगंज थाना प्रभारी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में छह जुलाई को अदालत में उपस्थित कराने का आदेश दिया है।
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अदालत ने इस आदेश की एक प्रति डीएम व पुलिस आयुक्त को भी भेजने के साथ ही बांदा कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह नियत तिथि को आरोपित मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी सुनिश्चित कराएं।
तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। -