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Varanasi News: फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत, व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर राहत
Tue, 13 May 2025 11:53 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Tue, 13 May 2025 11:53 PM IST
सार
फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के आरोपी को अग्रिम जमानत मिली है। एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश मिला है।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
धोखाधड़ी कर फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के मामले में आरोपी को राहत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश (चौदहवां) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने शिवनगर काॅलोनी निवासी आरोपी मुकेश कुमार यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 23 अगस्त 2022 को चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि 12-13 मई 2022 को थानाध्यक्ष चोलापुर को आईजीआरएस पोर्टल पर वैदिक सर्जिकल सेंटर, अंश पैथालॉजी, हरिओम पैथालाॅजी एवं साईं पैथालॉजी के विरुद्ध संतोष चौहान ने शिकायत की थी।
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जांच अधिकारी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. पीयूष राय ने 30 मार्च 2022 को अवगत कराया कि वैदिक सर्जिकल सेंटर, भवानीपुर धरसौना, अंश पैथालॉजी, हरिओम पैथालॉजी, जेके पैथालॉजी और साईनाथ पैथालॉजी बिना पंजीयन और योग्य स्टाफ के संचालित किया जा रहा है।
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