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आचार संहिता उल्लंघन: वाराणसी शहर उत्तरी के प्रत्याशी मोनू राय को नोटिस जारी, बिना अनुमति निकाला था नामांकन जुलूस
Fri, 11 Feb 2022 04:19 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Fri, 11 Feb 2022 04:19 PM IST
सार
पुलिस-प्रशासन की ओर से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वाराणसी शहर उत्तरी से बहादुर आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोनू राय पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला पाया गया है।
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मोनू राय ने बिना अनुमति निकाला था नामांकन जुलूस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिना अनुमति के नामांकन दाखिल करते समय जुलूस निकालना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करना वाराणसी शहर उत्तरी के प्रत्याशी मोनू राय को भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बहादुर आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोनू राय को नोटिस जारी किया है।
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रिटर्निग ऑफिसर 388-वाराणसी उत्तरी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) अंशिका दीक्षित ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर नोटिस जारी की है। मोनू राय को 48 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि उपरोक्त के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है, जिसके बाद सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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वाराणसी शहर उत्तरी से बहादुर आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोनू राय ने गुरुवार को नामांकन किया। प्रतिबंध के बावजूद मोनू राय नामाकंन जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जुलूस में 15 से अधिक दो पहिया वाहन (मोटर साईकिल एवं स्कूटी) शामिल थे, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति नहीं ली गई थी।
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कोविड गाइड लाइन का पालन भी नहीं किया गया। नामाकंन स्थल पर धारा-144 लागू है, जिसके अन्तर्गत पांच व्यक्ति से अधिक एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते। प्रत्याशी मोनू राय द्वारा धारा-144 का उल्लंघन किया जाना पाया गया।