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धोखाधड़ी में दो को दस-दस साल का कारावास

Tue, 08 Mar 2022 11:47 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Mar 2022 11:47 PM IST
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इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय कल्पना ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर दोनों को दस-दस साल कारावास की सजा दी गई है। न्यायालय ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी चोरी की बाइक को फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलाते पकड़े गए थे।
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अपर शासकीय अधिवक्ता दंड वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि भरथना थाने में तैनात उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह 30 सितंबर 2018 को अपने हमराह फोर्स के साथ गश्त पर थे। उसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि पाली बंबा चौराहे के पास कुछ संदिग्ध लोग खड़े हैं। वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पर उन्होंने अपनी टीम के साथ छापा मारकर एक बाइक सहित चार लोगों को पकड़ लिया। बाइक पर गैस सिलिंडर भी लदा था। पकड़े गए लोगों ने अपने नाम पंकज पुत्र कृपाल, गौरव पुत्र महेश कंजड़, सोनू पुत्र महेश और चंदन पुत्र कप्तान कंजड़ निवासी गिहार नगर भरथना बताया।
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पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया कि गैस सिलिंडर उन्होंने अपूर पुरा स्कूल से चोरी किया था। सिलिंडर को वह बेचने की फिराक में थे। थाने लाकर पुलिस ने जब उनसे बाइक के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो सोनू पुत्र महेश चंद्र ने बताया कि उसने चंदन के साथ मिलकर बाइक को फिरोजाबाद जिले से चोरी की थी। बाइक की नंबर प्लेट बदलकर वह चला रहे हैं।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने चोरी के मामले में पंकज और गौरव को जेल भेज दिया। जबकि पुलिस ने सोनू और चंदन को चोरी और धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय कल्पना ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोनू और चंदन को दोषी करार दिया।
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