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Unnao News: नाबालिग से छेड़छाड़ में चार साल की कैद
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उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 12 ने मंगलवार को नौ साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ के मुकदमे में फैसला सुनाया। नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ और तोड़फोड़ करने के दोषी अभिषेक कुरील को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अचलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 28 अप्रैल 2017 को पड़ोसी अभिषेक कुरील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 27 अप्रैल 2017 की रात में जब परिवार थ्रेसर से फसल की मड़ाई करने गया था, तब उनकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। अभिषेक कुरील ने घर में घुसकर बेटी से छेड़खानी व अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर उसे पीटा और तोड़फोड़ भी की। शोर मचाने पर भाई व अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 17 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 12 में विचाराधीन थी। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी गईं। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने अभिषेक कुरील का दोष साबित होने पर चार साल कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड की समस्त राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
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अचलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 28 अप्रैल 2017 को पड़ोसी अभिषेक कुरील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 27 अप्रैल 2017 की रात में जब परिवार थ्रेसर से फसल की मड़ाई करने गया था, तब उनकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। अभिषेक कुरील ने घर में घुसकर बेटी से छेड़खानी व अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर उसे पीटा और तोड़फोड़ भी की। शोर मचाने पर भाई व अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 17 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 12 में विचाराधीन थी। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी गईं। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने अभिषेक कुरील का दोष साबित होने पर चार साल कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड की समस्त राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
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