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बालू खनन में मानकों के उल्लंघन, पर छह लाख जुर्माना

Fri, 04 Mar 2022 11:35 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Mar 2022 11:35 PM IST
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no rules followed in sand mining
उन्नाव। गंगा तट के पास मानक के विपरीत बालू खनन करने के मामले में फर्म पर छह लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने तक खनन पर रोक लगा दी गई है।
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सदर तहसील क्षेत्र के परियर घाट पर 105 बीघे भूमि पर खनन के लिए 2019 में श्याम इंटरप्राइजेज फर्म के नाम पांच वर्ष का पट्टा हुआ थर। इसमें फर्म संचालक द्वारा अवैध रूप से बालू खनन करने की शिकायत पर 29 जनवरी को देर शाम सीडीओ दिव्यांशु पटेल, एसडीएम सत्यप्रिय सिंह व पुलिस बल के साथ जांच के लिए गए थे।
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अधिकारियों ने अनियमितता न मिलने की बात बताई। इसके बाद लखनऊ से आई टीम ने मौके पर जांच की थी। जांच में गंगा की धारा के निकट खनन, लिफ्टर मशीन का प्रयोग होने की पुष्टि हुई थी। इस पर खनन विभाग ने फर्म पर छह लाख रुपये जुर्माना लगाया है। खनन अधिकारी अमित रंजन ने बताया कि फर्म के प्रोपराइटर गोपाल पांडेय को जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। फर्म संचालक ने पट्टा आवंटन की 47 लाख रुपये की मासिक किस्त भी जमा नहीं की है। इससे खनन पर रोक लगाई गई है।
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खेत समतल करने की आड़ में अवैध खनन, मशीन सीज
पाटन। बीघापुर तहसील के मलयपुर में खेत समतल करने की अनुमति लेकर कराए जा रहे अवैध बालू खनन की सूचना पर खनन विभाग की टीम ने राजस्व टीम के साथ जांच की। इस दौरान छह बालू लदे डंपर चालक भाग गए। पोकलैंड मशीन सीज की गई है।

बीघापुर तहसील के मलयपुर निवासी किसान बिंदा के नाम से 0.94 हेक्टेअर भूमि को समतल करने के लिए 27 दिसंबर 2021 को खनन विभाग से अनुमति ली गई थी। यहां से बालू हटाने का काम पूरा करने की अवधि 25 मार्च तय थी। इस दौरान खेत समतल करने के आड़ में प्रतिबंधित मशीनें लगाकर बालू खनन कर उसकी बिक्री की जा रही थी। शुक्रवार शाम को मिली शिकायत पर जिला खनन अधिकारी अमित रंजन विभागीय टीम और नायब तहसीलदार राकेश कुमार के साथ खनन स्थल पहुंच। भनक लगने पर खनन करने वालों ने बालू लदे आधा दर्जन से अधिक डंपर और ट्रक बाहर करा दिए। बालू की खोदाई कर रही प्रतिबंधित पोकलैंड मशीन को भी छिपा दिया। मशीन के निशान देख टीम मौके पर पहुंची। मशीन बक्सर पुलिस चौकी पहुंचाकर सीज करा दी गई। बताया कि शनिवार को खनन स्थल का क्षेत्रफल और गहराई की माप कराई जाएगी। इसके बाद जुर्माना लगाकर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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