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किशोरी के चाचा पर दर्ज मुकदमों व जमानत पर सुनवाई टली

Thu, 25 Jul 2019 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jul 2019 12:39 AM IST
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Hearing on juvenile's uncle filed on bail
उन्नाव। भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर जीआरपी में दर्ज ट्रेन में लूट के मुकदमे के गवाह से शोक प्रस्ताव होने से वकीलों ने बहस नहीं की। वहीं किशोरी के फर्जी शैक्षिक अभिलेखों के मुकदमे की भी सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायालय के समन पर किशोरी बयान के लिए कोर्ट पहुंची थी लेकिन सुनवाई टल गई। इन दोनाें मामलों में सुनवाई अब 2 अगस्त तय की गई है। ट्रेन में लूट के मुकदमे में किशोरी के चाचा की जमानत की अर्जी पर भी बहस 29 जुलाई तक के लिए टल गई। विधायक की ओर से चाचा पर दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे की सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी।
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किशोरी के चाचा पर जीआरपी उन्नाव में ट्रेन में लूट का मुकदमा 1999 में दर्ज हुआ था। मुकदमे के बारहवें गवाह पीतांबर नगर मोहल्ला निवासी विनीत कुमार श्रीवास्तव से बचाव के वकील की बहस नहीं कर पाए थे। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति चौरसिया की न्यायालय में पेशी थी, लेकिन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के बदलने से बहस नहीं हो पाई। वहीं किशोरी व उसके चाचा सहित अन्य लोगों पर दर्ज किशोरी की जन्मतिथि अभिलेखों में हेरफेर के मुकदमे में बुधवार को एसीजेएम तृतीय प्रमोद यादव के न्यायालय में पेशी थी, लेकिन आरोपी के जेल से तलब होकर न आ पाने से सुनवाई नहीं हुई। इन दोनों मुकदमों की सुनवाई अब 2 अगस्त को होगी।
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वहीं किशोरी के चाचा की ओर से जीआरपी के मुकदमे में दर्ज जमानत अर्जी एडीजे चतुर्थ अखिलेश दुबे की न्यायालय में दी गई थी, लेकिन वकीलों के कार्यबहिष्कार के कारण बहस नहीं हो सकी। अगली तारीख 29 जुलाई तय की गई है। आरोपी विधायक की ओर से किशोरी के चाचा व चाची के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे की भी सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टल गई। बचाव पक्ष के वकीलों में अजेंद्र अवस्थी व महेंद्र सिंह ने बताया कि शोक प्रस्ताव होने से अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे इससे बहस नहीं हो पाई है। दो मामलों में सुनवाई 2 अगस्त व तीसरे में 29 जुलाई व चौथे में 30 जुलाई की तिथि तय की गई है।
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