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गवाह पेश न करने पर एसओ पर दो हजार का जुर्माना

Wed, 23 Mar 2022 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Mar 2022 12:09 AM IST
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gawah pesh ne hone per punishment
उन्नाव। सपा के पूर्व विधायक उदयराज यादव पर चल रहे मारपीट के मुकदमे में गवाह पेश न करने पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने एसओ पर दो हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एसपी से भी जवाब तलब किया है।
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पुरवा से सपा के पूर्व विधायक उदयराज यादव के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मंगलवार को इसी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में गवाही होनी थी। लेकिन न्यायालय में कई बार सम्मन भेजने पर भी मौरावां एसओ सुधीर कुमार सिंह गवाह को पेश नहीं कर सके। न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने मौरावां एसओ पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जज ने इस संबंध में एसपी से भी जवाब तलब किया है। सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च को दी गई है।
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