{"_id":"6813bd8053a12259e0036bec","slug":"eight-thousand-rupees-fine-for-violating-code-of-conduct-unnao-news-c-221-1-sknp1055-130411-2025-05-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Unnao News: आचार संहिता उल्लंघन में आठ हजार रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Unnao News: आचार संहिता उल्लंघन में आठ हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन
उन्नाव। 2015 में पंचायत चुनाव के दौरान प्रचार-सामग्री रखने के मामले में एक ग्रामीण को कोर्ट ने आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
बारासगवर थाना पुलिस ने 28 अक्तूबर 2015 को बीघापुर थानाक्षेत्र के बाला कटरी गांव निवासी रामविलास के पास से चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की थी। आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई की थी। पुलिस ने चार दिसंबर 2015 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। गुरुवार को एसीजेएम चतुर्थ न्यायालय में मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। रामविलास पर आचार संहिता उल्लंघन का दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने आठ हजार रुपये के अर्थदंड लगाया।
वहीं मौरावां पुलिस ने 12 मई 2013 को क्षेत्र के बैसनखेड़ा निवासी रामजानकी के पास से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की थी। न्यायाधीश ने रामजानकी को दोषी मानते हुए 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
विज्ञापन
बारासगवर थाना पुलिस ने 28 अक्तूबर 2015 को बीघापुर थानाक्षेत्र के बाला कटरी गांव निवासी रामविलास के पास से चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की थी। आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई की थी। पुलिस ने चार दिसंबर 2015 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। गुरुवार को एसीजेएम चतुर्थ न्यायालय में मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। रामविलास पर आचार संहिता उल्लंघन का दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने आठ हजार रुपये के अर्थदंड लगाया।
वहीं मौरावां पुलिस ने 12 मई 2013 को क्षेत्र के बैसनखेड़ा निवासी रामजानकी के पास से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की थी। न्यायाधीश ने रामजानकी को दोषी मानते हुए 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
विज्ञापन